रियाद – आंतरिक मंत्रालय के द्वारा गुरुवार को एक बयान जारी कर निजी क्षेत्र के संस्था के लिए दंड सूचीबद्ध किया जो कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव उपायों का उल्लंघन करते हैं।
मंत्रालय ने कई कार्रवाइयों को भी स्पष्ट किया, मंत्रालय ने साफतौर पर कहा की यदि कोई दिए गए नियमों का उलंघन करता है तो करवाई की जाएगी
उनमें सबसे विशेष रूप से शामिल हैं:
1. तवक्कलना ऐप के माध्यम से व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति की जाँच नहीं करना।
2. गैर-टीकाकरण वाले व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देना।
3. कर्मचारियों के द्वारा परीक्षा ना लेना।
4. उन कर्मचारियों को अनुमति देना जो मेडिकल मास्क, कपड़े का मास्क, पहनने से इनकार करते हैं।
5. किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति देना जिसने COVID-19 rtpcr परीक्षण ना किया हो।
6. संस्था के अंदर सेनेटाइजर और कीटाणुनाशक उपलब्ध कराने में विफलता।
7. सुपरमार्केट में प्रत्येक उपयोग के बाद शॉपिंग बास्केट और कार्ट की सफाई करने में विफलता।
8. संस्था के अंदर कीटाणुशोधन सुविधाओं और सतहों का गैर-अनुपालन।
मंत्रालय ने पुष्टि की कि अनुपालन के मामले में, उल्लंघन टिकट संस्था के आकार और कर्मचारियों की संख्या के अनुसार जारी किए जाते हैं, जिन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है:
1.छोटी संस्था जिसमें 1 से 5 कर्मचारी हों। उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को SR10.000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
2. छोटे आकार का संस्था, जिसमें 6 से 49 कर्मचारी हैं। जिम्मेदार व्यक्ति को SR20.000 की राशि के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
3. मध्यम आकार की संस्था, 50 से 249 कर्मचारियों के साथ। जिम्मेदार व्यक्ति को SR50,000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
4. 250 या अधिक कर्मचारियों के साथ बड़े पैमाने के संस्था। उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर SR100.000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि बार-बार अपराध के मामले में जुर्माना दोगुना हो जाएगा और SR200,000 तक पहुंच सकता है, यह देखते हुए कि इसके पर्यवेक्षी दायरे में इकाई भी छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बंद नहीं होगी।
मंत्रालय ने पुष्टि की कि जो व्यक्ति किसी सुविधा के लिए जिम्मेदार है, उसे उसके निर्दिष्ट आकार के अनुसार दंडित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, उल्लंघन को दोहराने के मामले में, सुविधा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उसके कारावास पर विचार करने के लिए लोक अभियोजन के पास भेजा जाएगा, और यह कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार होगा।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रेस्तरां और कैफे को बंद करने की अवधि से छूट दी गई है जैसा कि पहले कहा गया है। उनके लिए बंद करने की अवधि घंटे के आधार पर होगी।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रेस्तरां और कैफे को बंद करने की अवधि से छूट दी गई है जैसा कि पहले कहा गया है। उनके लिए बंद करने की अवधि घंटे के आधार पर होगी।
1. पहली बार उल्लंघन करने पर, बंद करने की अवधि केवल एक घंटे के लिए होगी।
2. यदि उल्लंघन दूसरी बार दोहराया गया है, तो बंद करने की अवधि 48 घंटे होगी।
3. समापन अवधि तीसरी बार एक सप्ताह की होगी।
4. चौथी बार उल्लंघन दोहराने पर दो सप्ताह का समय समाप्त हो जाएगा।
5. यदि उल्लंघन पांचवीं बार जारी रखा गया है, तो शटडाउन पूरे एक महीने के लिए होगा।